1 अक्टूबर से बदलने वाले नियम 2023 : हेल्लो दोस्तों हम आप लोगों का अपने इस आर्टिकल में तहेदिल से स्वागत करते है l आज हम आप सभी को इस आर्टिकल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि, हर महीने की 1 तारीख को सरकार के द्वारा कुछ वस्तु की कीमतों एवं कुछ नियमों में बदलाव किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 1 अक्टूबर 2023 को भी कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे । इन सभी बदलावों से जुड़ी जानकारी हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे, कृपया आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर पढ़ें। जिससे कि आप सभी नए नियमों के बारे में आसानी जान सकते हैं।
1 अक्टूबर से बदलने वाले नियम :संक्षिप्त विवरण
आर्टिकल का नाम | 1 अक्टूबर से बदलने वाले नियम |
आर्टिकल का प्रकार | Latest Update |
बदलने वाले नियमों का नाम | जन्म प्रमाण पत्र के बारे में,₹2000 की नोटबंदी , एलपीजी गैस की कीमतों बदलाव, विदेश यात्रा होगा महंगा, छोटी बचत योजना में निवेश, सिम कार्ड खरीदने को लेकर नए नियम, ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28% जीएसटी। |
बदलाव की तारीख | 1 अक्टूबर 2023 से |
नए नियम के बदलाव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी | कृपया इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें। |
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये सरकारी नियम, क्या आपने कर ली है पूरी तैयारी?
हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं, इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। सितंबर का महीना भी खत्म होने वाला है, और 1 अक्टूबर से कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आईए जानते हैं इन सभी बड़े बदलावों के बारे में। जो इस प्रकार हैं-
जन्म प्रमाणपत्र अब डिजिटल होगा
- जन्म और मृत्यु (संशोधन) अधिनियम 2023 लंबे समय तक लागू रहेगा। इसके तहत सरकार डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसके बाद कई दस्तावेज रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी करने, आधार नंबर, विवाह पंजीकरण और किसी शैक्षणिक संस्थान में नियुक्ति के लिए जमा किया जा सकता है।
- दरअसल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। इस नियम के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत इन नियमों के लागू होने पर अपडेट दिया गया है।
- इस कानून का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस स्थापित करना है।यह कानून जन्म प्रमाण पत्र को किसी व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान के निश्चित प्रमाण के रूप में स्थापित करेगा। यह नियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने पर या उसके बाद पैदा हुए लोगों पर लागू होगा।
₹2000 के नोट होंगे बंद
1 अक्टूबर से देश में 2,000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे। 2000 रुपये के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। इस तारीख के बाद 2000 रुपये के नोट चलन से बाहर हो जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 को घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर कर दिया जाएगा।
इस घोषणा के बाद लोगों को अपने 2000 रुपये के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया था। 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक की किसी शाखा में जाना होगा। आपको अपने नोट्स के साथ एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा। बैंक अधिकारी आपकी पहचान जांचने के बाद आपको नए नोट जारी करेंगे। 2000 रुपये के नोट बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
LPG Gas की कीमत में हो सकता है बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को बदलती हैं, एलपीजी की कीमतें। क्योंकि हर महीने के 1 तारीख को बढ़ते महंगाई को देखते हुए एलजी कंपनियां अपने कीमतों में बदलाव करते रहती है, इसीलिए 1 अक्टूबर से तेल कंपनियां इसकी कीमत में बदलाव कर सकती हैं।
विदेश यात्रा होगा महंगा
वित्त वर्ष 23-24 के बजट के दौरान केंद्र सरकार ने उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को 5 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। पहले यह आदेश 1 जुलाई से लागू होना था। लेकिन अब तीन महीने बाद रविवार 1 अक्टूबर से विदेशी धन पर टीसीएस लागू होने जा रहा है।
आपको बता दें की, भारतीय रिजर्व बैंक के एलआरएस के तहत, विदेश में हस्तांतरित धन पर 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5% TCS लगता है।
छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए अब आधार, पैन विवरण अनिवार्य है
- यदि किसी ग्राहक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से आधार नंबर नहीं सौंपा गया है, तो नामांकन संख्या काम करेगी। लेकिन अगर खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार विवरण जमा नहीं किया जाता है, तो इस साल 1 अक्टूबर से लघु बचत योजना खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
- वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, बचत खाता खोलते समय पैन नंबर देना होगा। यदि खाता खोलते समय इसे जमा नहीं किया जाता है, तो इसे दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए। ऐसा तब किया जाना चाहिए जब किसी भी समय खाते में शेष राशि ₹ 50,000 से अधिक हो। अधिसूचना में कहा गया है कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले ग्राहकों को 30 सितंबर तक आधार नंबर जमा करना होगा। ऐसा करने से इच्छुक नए ग्राहकों को खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार विवरण जमा करना होगा।
सिम कार्ड खरीदने पर लगी रोक, अब एक आईडी से खरीद सकेंगे इतने ही सिम कार्ड, नया नियम लागू
- नए सिम कार्ड नियम: क्या आप जानते हैं, कि अब आप एक पहचान पत्र पर कई सिम नहीं खरीद पाएंगे? हाँ यह सही है!
- दूरसंचार मंत्रालय ने साइबर अपराध को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अब से अगर आप एक से ज्यादा सिम खरीदना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी या डिजिटल केवाईसी का पालन करना होगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका सिम सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
- तो अगर आप मोबाइल सिम खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस आर्टिकल में हम आपको सिम कार्ड के नए नियम के बारे में सबकुछ बताएंगे।
- आपको बता दें कि, साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के तहत अब एक पहचान पत्र पर अधिकतम तीन सिम ही खरीदे जा सकेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा।इस नियम का मकसद साइबर अपराधियों को रोकना है।
1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी, अधिसूचना जारी
- ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर बड़ी खबर है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी अधिसूचना जारी हो गई है।
- अब ऑनलाइन गेमिंग पर कल यानी 1 अक्टूबर से 28 फीसदी जीएसटी दर लागू होगी। यह कर ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा। पिछले गुरुवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि वह इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप संबंधित अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। इसके बाद अब अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कब घोषणा की गई थी?
दरअसल, पिछले महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि अब 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
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सारांश:- हमने आज आपने इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी लोगों को 1 अक्टूबर से बदलने वाले नियम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की हैं और हमें उम्मीद है कि, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप भी आसानी से सभी नए बदलाव से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं l यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो, आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल जरूर करें। ताकि इस प्रकार की New Update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे Website को चेक करते रहे।
FAQ’s – 1 अक्टूबर से बदलने वाले नियम
Q1):- 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST लगेगा?
Ans- अब ऑनलाइन गेमिंग पर कल यानी 1 अक्टूबर से 28 फीसदी जीएसटी दर लागू होगी।
Q2):- एक आईडी कार्ड पर अधिकतम कितने सिम खरीद सकते हैं?
Ans- 1 अक्टूबर से बदले गए नए नियमों के मुताबिक आप एक आईडी कार्ड पर अधिकतम तीन सिम ही खरीद सकते हैं।